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ज़ैनब रेप-हत्या मामला: पाकिस्तान कोर्ट ने 2 महीने के भीतर दोषी को सुनाई फांसी की सजा

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने सात वर्षीय बच्ची जैनब की रेप के बाद हत्या करने के मुख्य आरोपी इमरान अली को फांसी की सजा सुनाई है।

Updated on: 17 Feb 2018, 08:44 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने सात वर्षीय बच्ची ज़ैनब की रेप के बाद हत्या करने के मुख्य आरोपी इमरान अली को फांसी की सजा सुनाई है।

लाहौर की अदालत ने घटना के 2 महीने के भीतर दोषी को सजा सुनाई।

इससे पहले 12 फरवरी को इमरान अली पर आरोप तय किए गये थे। चार जनवरी को ज़ैनब नाम की बच्ची का उसके रिश्तेदार के घर से अपहरण हो गया था और पांच दिन बाद एक कूड़े के ढेर में उसका शव मिला था।

अली ने नाबालिग बच्ची से रेप और इसके बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। लाहौर हाईकोर्ट ने एटीसी को मामले में आरोप निर्धारण के बाद सात दिन के अंदर सुनवाई निपटाने का निर्देश दिया था।

अली को 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अली का डीएनए इससे पहले कसूर में दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार हुईं सात अन्य नाबालिग लड़कियों के डीएनए से भी मेल कर गया था।

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डीएनए, पॉलीग्राफ परीक्षण, आरोपी के कपड़े, सीसीटीवी कैमरे और मेडिकल रिपोर्ट में भी उसके खिलाफ सबूत मिले थे।

आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ज़ैनब की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

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(इनपुट IANS से भी)