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पाक सैन्य प्रमुख बाजवा के तीन साल के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने किया छह माह

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को आंशिक राहत देते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को महज छह माह का सेवा विस्तार दिया है.

Updated on: 28 Nov 2019, 05:38 PM

highlights

  • सैन्य प्रमुख के मसले पर इमरान खान सरकार को राहत.
  • सैन्य प्रमुख के कार्यकाल को महज छह माह का विस्तार.
  • इमरान सरकार ने दिया था तीन साल का सेवा विस्तार.

New Delhi:

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को आंशिक राहत देते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को महज छह माह का सेवा विस्तार दिया है. इमरान सरकार ने इसके पहले पाक सेवा प्रमुख को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 23 में पर्याप्त संशोधन कर सैन्य प्रमुख की नियुक्ति, विस्तार और कार्याकल पर स्पष्टता लेकर आए. चीफ जस्टिस की अगुआई में तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की थी.

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तीन जजों की खंड पीठ का फैसला
चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा के अलावा इस बेंच में जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल रहे. बेंच ने अपने इस निर्णय में बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की बात कही है और सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कानून लेकर आए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी. इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी. पुराने नियम के मुताबिक बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, लेकिन अदालत के आज के आदेश के बाद अब वह अगले 6 साल तक इस पद पर बने रह सकते हैं.

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सप्रीम कोर्ट ने पहले रोक दिया था फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बाजवा के सेवा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाई थी तो इस पर पीएम इमरान खान ने अपनी कैबिनेट के कानून मंत्री को फटकार लगाई थी. इसके बाद कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि 19 अगस्त को इमरान खान सरकार ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया था. अपने फैसले में पाकिस्तान सरकार ने 'क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण' का हवाला देते हुए बाजवा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया था. हालांकि सरकार ने अपना यह आदेश कोर्ट के दखल देने के बाद वापस ले लिया था और इस संबंध में अन्य एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे बुधवार को भी निरस्त कर दिया गया.