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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ रोजाना होगी राजद्रोह मामले की सुनवाई

एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 से लंबित राजद्रोह मामले को निपटाने के प्रयास में दैनिक आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया है.

Updated on: 26 Sep 2019, 06:27 AM

नई दिल्ली:

एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 से लंबित राजद्रोह मामले को निपटाने के प्रयास में दैनिक आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया है. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम की विशेष अदालत ने राजद्रोह मामले में कार्यवाही फिर शुरू की.

विशेष अदालत के निर्देश पर कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील रजा बशीर ने एक अर्जी दायर कर मुशर्रफ से मुलाकात की मांग की, ताकि वह मुकदमे की पैरवी करने के लिए उनसे निर्देश ले सकें. हालांकि, अदालत ने याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई और कहा कि फरार आरोपी को पहले ही अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया था.

अदालत ने सुनवाई आठ अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. 12 जून को, अदालत ने चिकित्सा आधार पर सुनवाई स्थगित करने के लिए मुशर्रफ की याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमे को जारी रखने का फैसला किया.

तत्कालीन सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार ने मुशर्रफ द्वारा नवंबर 2007 में संविधान विरुद्ध आपातकाल लगाने के खिलाफ 2013 में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. इस आपातकाल के कारण कई वरिष्ठ अदालत के न्यायाधीशों को नजरबंदी का सामना करना पड़ा और 100 से अधिक न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया गया था. मुशर्रफ 2016 में उपचार के लिए दुबई चले गए और फिर नहीं लौटे.