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कुलभूषण जाधव मामला: पाकिस्तान ने जल्द सुनवाई के लिए आईसीजे को लिखा पत्र

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने इंटरनेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से कहा है कि वह जल्द सुनवाई करे।

Updated on: 23 May 2017, 02:16 PM

highlights

  • कुलभूषण जाधव मामले में जल्द सुनवाई के लिए पाकिस्तान नें आईसीजे को लिखा पत्र
  • नवंबर में आईसीजे के जज के लिए होगा चुनाव, जिसे ध्यान में रखते हुए पाक ने लिखा पत्र
  • पाकिस्तान को झटका देते हुए आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगायी है रोक 

नई दिल्ली:

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने इंटरनेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से कहा है कि वह जल्द सुनवाई करे। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान ने इसके लिए आईसीजे को पत्र लिखा है।

सूत्रों ने बताया, 'पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हेग स्थित आईसीजे के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा है कि कोर्ट अगले कुछ सप्ताह के भीतर सुनवाई करे।'

आपको बता दें की नवंबर में आईसीजे के जज का चुनाव होगा। जिसे ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे जाधव मामले में जल्द सुनवाई करे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईसीजे अक्टूबर में जाधव मामले में सुनवाई शुरू कर सकता है। जबकि पाकिस्तान सरकार चाहती है कि अगले छह सप्ताह में सुनवाई हो।

पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल अश्तर ऑसफ अली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले ख्वार कुरैशी ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था।

आईसीजे ने गुरुवार को मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं ख्वार कुरैशी की दलील पर भी सवालिया निशान लगा था।

और पढ़ें: बासित ने दिये संकेत, आईसीजे के अंतिम आदेश तक जाधव को फांसी नहीं देगा पाकिस्तान

भारत ने 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) से मांग की थी कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को पाकिस्तान रद्द करे और वह इस पर गौर करे कि उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके मामले की सुनवाई विएना संधि का उल्लंघन करते हुए 'हास्यास्पद' तरीके से की गई है।

जिसके बाद आईसीजे ने 18 मई को सुनवाई करते हुए जाधव की फांसी पर अंतिम आदेश आने तक रोक लगा दी थी।

क्या है मामला?
पाकिस्तान ने दावा किया है कि जाधव को अशांत बलूचिस्तान में तीन मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस्लामाबाद ने दावा किया कि एक वीडियो में भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी ने बलूचिस्तान में आतंकवाद तथा आतंकवादियों में लिप्त होने की बात स्वीकार की।

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ भारत ने आईसीजे में अपील की है।

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