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कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 13 May 2017, 07:46 AM

highlights

  • कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश को पाकिस्तान ने मानने से किया इनकार
  • इंटरनेशनल कोर्ट ने पाक के जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई है रोक

नई दिल्ली:

पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। जाधव को पाकिस्तानी की आर्मी ने फांसी की सजा सुनाई है।

आईसीजे ने मंगलवार को जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य अदालत के मृत्युदंड को निलंबित कर दिया था।

जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारत का आईसीजे जाना ध्यान भटकाने की कोशिश है। रक्षामंत्री ख्वाजा एम. आसिफ ने कहा, 'आईसीजे को लिखा भारतीय पत्र पाकिस्तान में भारत प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कुलभूषण को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों में दोषी पाया गया है।' 

कुलभूषण जाधव के मसले पर पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा के साथ बैठक की थी।

भारत कई दफा पाकिस्तान से जाधव को राजनयिक मदद के लिए आग्रह कर चुका है। लेकिन उसने अब तक जवाब नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा है कि जाधव के माता-पिता द्वारा अपने पुत्र से मिलने के लिए वीजा आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

आपको बता दें की 15 मई (सोमवार) को आईसीजे में भारत की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। जहां भारत-पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। 

पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव को कथित तौर पर बलूचिस्तान से मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव रिसर्च एंड एनेलिसिस विंग (रॉ) के लिए काम करते थे।

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को जासूसी और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई है।

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