logo-image

कुलभूषण जाधव मामलाः ICJ ने पाकिस्तान को दिए तीन झटके, इस मामले में माना दोषी

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुना दिया है.

Updated on: 17 Jul 2019, 07:46 PM

नई दिल्ली:

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया है.

यह भी पढ़ेंः कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के फैसले पर जानिए किसने क्या कहा

कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक

कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है. कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाते हुए फांसी पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है. पाकिस्तान अब कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट में पाकिस्तान एक जज ने भारत के विरुद्ध फैसला दिया है. अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ेंः कुलभूषण जाधव मामलाः अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, जानें 10 प्वाइंट में ICJ का फैसले

पाक ने नहीं दी थी काउंसलर एक्सेस

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए भी कहा है. बता दें पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी है. काउंसलर एक्सेस में विदेशी नागरिक को अपने देश की वाणिज्य दूतावास और दूतावास के अधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौजूद किसी भी भारतीय अधिकारी से संपर्क करने नहीं दिया. अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस की इजाजत देनी होगी. मतलब अब भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव से संपर्क कर सकते हैं और पाकिस्तान को इसकी इजाजत भी उन्हें देनी होगी.

यह भी पढ़ेंः अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत की बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

वियना कन्वेंशन का दोषी

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) ने फैसले में कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है. वियना कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कानून है, जो दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करता है. कुलभूषण जाधव मामले में, भारत ने आईसीजे में तर्क दिया था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने कुलभूषण जाधव को सजा से पहले काउंसलर एक्सेस (राजनयिक सहायता) प्रदान नहीं किया था.