ICJ ने पाकिस्तान को दिया झटका, पढ़िए पाकिस्तान की जाधव मामले में पूरी दलील
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह मामला सोमवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा जहां पर कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का पक्ष सुना।
highlights
- जाधव काउंसलर एक्सेस देने के लिए योग्य नहीं है: पाकिस्तान
- कुलभूषण जाधव पर हुई कार्रवाई की डिटेल भारत को सौंपी गई थी: पाकिस्तान
नई दिल्ली:
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह मामला सोमवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा जहां पर कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का पक्ष सुना। इस दौरान जहां भारत ने अपनी दलीलें पेश की वहीं पाकिस्तान ने भी अपना पक्ष रखा।
कोर्ट ने पाकिस्तान के पक्ष को भारत की दलीलों के बाद सुना। इस दौरान इंटरनेशनल कोर्ट को पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यह उसकी आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें फैसला सुनाने का अधिकार आईसीजे को नहीं है।
बता दें कि मोअज्जम खान (एजेंट), मोहम्मद फैसल (एजेंट) और क्यू सी खवर कुरैशी (वकील) कुलभूषण जाधव मामले पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए आए थे। इस दौरान सीनियर वकील क्यू सी खवर कुरैशी ने पक्ष रखा। यहां पढ़िए पाकिस्तान की आईसीजे में मुख्य दलीलें-
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1. पाकिस्तान ने कोर्ट को कुलभूषण जाधव का फर्जी पासपोर्ट दिखाते हुए कहा कि मुस्लिम नाम के साथ कुलभूषण के इस पासपोर्ट पर भारत की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।
2. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की कन्फेशन की फर्जी वीडियो कोर्ट में दिखाने के लिए कहा। आईसीजे ने यह वीडियो देखने से साफ इनकार कर दिया।
3. पाकिस्तान ने कहा कि जाधव केस वियना कंवेंशन के तहत नहीं आता है। इसलिए जाधव काउंसलर एक्सेस देने के लिए योग्य नहीं है।
4. पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को फांसी देने के लिए हमें कोई जल्दी नहीं है। जाधव के पास अभी 150 दिन का समय है अपील करने के लिए।
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5. पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव पर हुई कार्रवाई की डिटेल भारत को सौंपी गई थी। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि, जो आरोप उसने जाधव पर लगाए हैं उन पर भारत ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
6. ICJ में भारत की ओर से दायर इस मुकद्दमे पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत इस मामले का और आईसीजे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है।
7. वहीं पाकिस्तान ने आईसीजे को भी चेताया है उसने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आईसीजे किसी तरह का फैसला नहीं सुना सकता है।
8. पाकिस्तान ने अपनी दलील के अंत में कोर्ट से कहा कि इस मामले की सुनवाई रद्द कर देनी चाहिए।
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