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कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ने लगाई रोक, भारत को मिली बड़ी जीत

पाकिस्तान में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के फांसी पर इंटरनेशन कोर्ट ने रोक लगा दी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह बड़ी जीत है।

Updated on: 10 May 2017, 11:19 AM

highlights

  • पाकिस्तान में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के फांसी पर इंटरनेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है
  • पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी है
  • सुषमा स्वराज ने कहा, मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात की और उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दे दी है

नई दिल्ली:

पाकिस्तान में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के फांसी पर इंटरनेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीआईजे) ने रोक लगा दी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह बड़ी जीत है। 

इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं।

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, 'मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात की और उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दे दी है।'

भारत ने कहा था कि जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल होता है तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे और द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत सरकार जाधव को बचाने के हर संभव तरीका अपनाएगी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा था, 'भारत सरकार और यहां के लोग कानून, न्याय के बुनियादी नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लंघन कर एक निर्दोष भारतीय को पाकिस्तान में मृत्युदंड दिए जाने की संभावना को बहुत ही गंभीरता से देखेंगे।'

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उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान सरकार को चेताते हुए कहना चाहती हूं कि वह इस बात पर विचार कर ले कि यदि मौत की सजा पर अमल हुआ तो इसके द्विपक्षीय संबंध पर कैसे असर होंगे।'

वहीं पाकिस्तान ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा था जाधव की फांसी के मामले में सभी मानकों और कानूनों का पालन किया गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद को बताया, 'जाधव के केस में तय कानूनी प्रक्रिया पर अमल हुआ है।'

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आसिफ ने कहा था कि जाधव मौत की सजा के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं।

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