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पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट में आज से फिर शुरू होगी सुनवाई

भारत इस मामले में पिछली सुनवाई में ही यह आशंका जता चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पाकिस्तान उन्हें फांसी दे सकते है।

Updated on: 13 Sep 2017, 09:23 AM

highlights

  • पाकिस्तान की कोर्ट सुना चुका है कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा
  • आईसीजे ने लगाई थी रोक, सुनवाई पूरी होने तक पाकिस्तान नहीं दे सकता फांसी
  • जाधव से मिलने की भारत उच्चायोग के अनुरोध को ठुकराता रहा है पाकिस्तान

नई दिल्ली:

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में बुधवार से एक बार फिर पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण को इसी साल की शुरुआत में जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।

इसके बाद भारत ने इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक पाकिस्तान को कुलभूषण को सजा नहीं देने को कहा था।

भारत इस मामले में पिछली सुनवाई में ही यह आशंका जता चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पाकिस्तान उन्हें फांसी दे सकते है।

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एक दिन पहले ही मंगलवार को यह आई थी कि पाकिस्तान के गृह मंत्री अहसान इकबाल ने कुलभूषण जाधव के मामले को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे(सीपीईसी) से जोड़ते हुए भारत पर आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगया था।

अहसान इकबाल ने कहा था कि जाधव मामला इस बात का सबूत है वह सीपीईसी को तबाह करना चाहता है।

जासूसी करने और बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने बाद में जाधव की दया याचिका भी ठुकरा दी थी।

पाकिस्तान जाधव से मिलने की भारतीय उच्चायोग के अनुरोधों को भी ठुकराता रहा है।

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