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हत्या के 32 साल पुराने मामले में भारतीय मूल के मलेशियाई व्यक्ति को 8 साल कैद की सजा मिली

अरुमुगम वीरासामी ने 1986 में हथौड़े से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, उसने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया

Updated on: 15 Jul 2019, 06:45 PM

highlights

  • 32 साल बाद मिली सजा
  • हत्यारा को काटने होंगे 8 साल की कैद
  • चाकू गोदकर की थी हत्या

नई दिल्ली:

भारतीय मूल के 61 साल के एक मलेशियाई नागरिक को हत्या के 32 साल पुराने एक मामले में सोमवार को साढ़े आठ साल कैद की सजा सुनायी गयी. अरुमुगम वीरासामी ने 1986 में हथौड़े से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. उसने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया. वीरास्वामी को 2006 में अत्याधुनिक फिंगरप्रिंट तकनीक के जरिए पहचाना गया और 2016 में उसे वुडलैंड्स चेक नाके से सिंगापुर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वीरासामी तीन दशक तक हत्या के एक मामले में पुलिस से बचता रहा. वह 1986 से ही हत्या के मामले में वांछित था. वर्क परमिट और पुलिस से उसके खिलाफ जारी गैजेट में नाम की स्पेलिंग गलत होने के कारण वह ऐसा कर सका. वीरासामी के वकील सिराज शेख अजीज ने बताया कि उनके मुवक्किल को नहीं पता था कि वह हत्या के मामले में वांछित है.