क्राइस्टचर्च हमलावर की उसे 92 मामलों में आरोपी न बनाने की अपील
न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में दो मस्जिदों में गोलीबारी करने वाले व्यक्ति ने शुक्रवार को आग्रह किया कि उसे उसके खिलाफ दर्ज सभी 92 मामलों में दोषी न माना जाए.
नई दिल्ली:
न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में दो मस्जिदों में गोलीबारी करने वाले व्यक्ति ने शुक्रवार को आग्रह किया कि उसे उसके खिलाफ दर्ज सभी 92 मामलों में दोषी न माना जाए. न्यूजीलैंड में 15 मार्च को आतंकवादी हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई मूल का हमलावर ब्रेंटन टैरंट (29) तीसरी बार अदालत में पेश हुआ.
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समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, भीड़ पर कथित रूप से गोलीबारी करने के कारण टैरंट पर आतंकवादी घटना में संलिप्तता का एक मामला, हत्या के 51 मामले और हत्या के प्रयास के 40 मामले दर्ज हैं. टैरंट ने जुमे की नमाज के बाद अल नूर और लिनवुड मस्जिदों से निकल रहे मुस्लिमों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी.
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सार्वजनिक प्रसारणकर्ता रेडियो न्यूजीलैंड के अनुसार, ऑकलैंड में उच्च-सुरक्षा वाली जेल में कैद टैरंट ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लिया. क्राइस्टचर्च उच्च न्यायालय में उसके पक्ष के दो वकीलों में से एक के पेश होने पर उसे मुस्कराते हुए देखा गया. उसे दोषी नहीं ठहराने की याचिका पर दर्शक चकित रह गए. दर्शकों के बीच हमलों में मारे गए लोगों के परिजन तथा हमलों में बचे लोग भी थे.
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जनसंहार का ज्यादातर भाग टैरंट के कथित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइवस्ट्रीम किया गया था. सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति कामेरॉन मेंडर ने कहा कि टैरंट को जो मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, इससे संकेत मिलता है कि वह मुकदमा चलाने के लिए स्वस्थ है.
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मेंडर ने एक बयान में कहा, "तर्क करने, वकील को निर्देश देने और मुकदमे को चलाने में बचाव पक्ष के स्वास्थ्य के साथ कोई समस्या नहीं है. स्वास्थ्य के संबंध में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है." न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए चार मई, 2020 की तिथि सुनिश्चित की है. अभियोजन पक्ष ने विश्वास जताया है कि सुनवाई लगभग छह सप्ताह तक चलेगी, वहीं टैरंट के वकील ने कहा है कि सुनवाई के कुछ महीनों तक खिंचने की संभावना है.
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