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भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन की अदालत में फैसला आज

विजय माल्या ने हाल ही में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिस्चियन मिशेल के भारत प्रत्यर्पण के बाद को बैंक कर्ज के मूलधन का 100 फीसदी चुकाने का प्रस्ताव दिया था.

Updated on: 10 Dec 2018, 10:27 AM

लंदन:

भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये लेकर फरार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर लंदन की अदालत आज फैसला सुना सकती है. लंदन की वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट अदालत में कार्यवाही के लिए सीबीआई और ईडी की संयुक्त टीम लंदन पहुंच चुकी है. इस टीम का नेतृत्व सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के संयुक्त निदेशक ए साई मनोहर कर रहे हैं. इससे पहले राकेश अस्थाना इस मामले की अगुवाई कर रहे थे.

2 मार्च 2016 को देश से फरार हो चुके माल्या अभी लंदन में रह रहे हैं. बता दें कि माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाली 17 बैंकों के कंसॉर्शियम का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है. वे भारतीय अदालतों और जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न मामलों के मुकदमे में पेश होने के समन के बावजूद लंदन में हैं.

साल 2017 के अंत में भारत ने विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण की कानूनी कार्यवाही शुरू की थी. विजय माल्या वर्तमान में जमानत पर हैं. विजय माल्या ने हाल ही में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिस्चियन मिशेल के भारत प्रत्यर्पण के बाद को बैंक कर्ज के मूलधन का 100 फीसदी चुकाने का प्रस्ताव दिया था.

भारत प्रत्यर्पित किए जाने को लेकर चल रही अटकलों पर माल्या ने कहा था, 'मैं मीडिया में मेरे प्रत्यर्पण के फैसले को लेकर त्वरित अटकलों को देख रहा हूं. यह अलग है और यह कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा.'

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माल्या ने कहा था, 'सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सार्वजनिक धन है और मैं 100 फीसदी लौटाने का प्रस्ताव दे रहा हूं. मैंने विनम्रतापूर्वक बैंकों और सरकार से इसे लेने का आग्रह किया है. अगर इस भुगतान को लेने से इनकार किया जाता है, तो सवाल उठता है क्यों?'