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चीनी नागरिक को वीजा देने के लिए पाकिस्तान उठाएगा सख्त कदम

पाकिस्तान ने चीनी नागरिक को वीजा देने के लिए नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया है।

Updated on: 22 Jun 2017, 09:50 AM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान ने चीनी नागरिक को वीजा देने के लिए नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया है। हाल ही में, एक चीनी नागरिक पर ईसाई धर्म को गुप्त रुप से प्रचार करने के आरोप में उसकी हत्या कर दी गई थी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को इस्लामाबाद में आंतरिक मंत्री चौधरी निसार अली खान की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया।

गृह मंत्रालय ने चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने की शर्तों और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए फैसला लिया है। यह वीजा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और वीजा-अनुकूल शासन के दुरुपयोग को भी रोकेगा जो दोनों देशों के बीच विद्यमान है।

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रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग में दूतावास को वीज़ा के लिए प्रदान किए गए दस्तावेजों की सख्त जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान आने वाले चीनी नागरिकों के आने से वीजा के नियमों और विनियमों का सही से पालन कर रहा है या नहीं।

अब चीनी नागरिकों के आगमन पर बिजनेस वीजा केवल देश के मान्यता प्राप्त चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रमाणित और स्वीकृत आमंत्रण और असाइनमेंट पत्र के उत्पादन के बाद ही प्रदान किए जाएंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्क वीजा में एक्सटेंशन आंतरिक मंत्रालय द्वारा और नियोक्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के प्रावधान के बाद प्रदान किया जाएगा।

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