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पनामा गेट: शरीफ को राहत, अयोग्य ठहराने लायक सबूत नहीं मिले

पनामा पेपर्स लीक मामले में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ और परिवार पर विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखने का आरोप लगा था।

Updated on: 20 Apr 2017, 11:59 PM

नई दिल्ली:

पनामागेट केस पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को संयुक्त जांच समिति (जेआईटी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामागेट मामले की जांच के लिए के लिए जेआईटी का गठन किया है। 

कोर्ट ने नवाज़ शरीफ के दो बेटों को भी जेआईटी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। 540 पेज के इस फैसले में बेंच के 5 जजों में से 3:2 के अनुपात में जजों के मतों में भिन्नता रही।

पाकिस्तान के 3 जजों ने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की और जांच होने की बात कही जबकि 2 जज उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के पक्ष में थे।

बता दें कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ और परिवार पर विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखने का आरोप लगा था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

बुधवार को पाकिस्तान की राजनीति में सुलगती चिंगारी को भांपते हुए वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने अपनी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को अगले 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में ही बने रहने के निर्देश जारी किए थे।

पनामागेट केस: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तलब कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

इसी के साथ इमरान खान ने बुधवार को पार्टी मीटिंग में पनामागेट पर फैसले के बाद की स्थिति में पार्टी की रणनीति पर चर्चा भी की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्टरूम नंबर एक में गुरुवार दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला सुनाएगी।

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अप्रैल 2016 में पनामा पेपर लीक्स के ज़रिए विदेशों में काला धन रखने वालों की सूची सार्वजनिक हुई थी। इस पेपर्स में नवाज शरीफ और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे।

लीक हुए दस्तावेजों में बताया गया था कि नवाज की उत्तराधिकारी मरियम नवाज सहित उनके बच्चों ने विदेशों में लाखों डॉलर की संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मरियम के वित्तीय स्रोत पर सवाल उठाया था।

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