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लाहौर हाई कोर्ट ने कहा- पाकिस्तान सरकार दे सईद के खिलाफ सबूत नहीं तो खत्म होगी नजरबंदी

लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को जल्द सबूत सौंपने को कहा।

Updated on: 12 Oct 2017, 12:12 AM

नई दिल्ली:

लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को जल्द सबूत सौंपने को कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ सबूत दाखिल नहीं करती है तो उसकी नजरबंदी रद्द कर दी जाएगी।

आपको बता दे कि जमात उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद 31 जनवरी से ही नजरबंद है और लाहौर हाई कोर्ट में उसको नजरबंद रखने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका पर आज सुनवाई थी पर सरकार की तरफ से गृह सचिव उसकी हिरासत से संबंधित मामले के पूरे रेकॉर्ड के साथ अदालत में पेश नहीं हुए।

सरकार की तरफ से कहा गया इस्लामाबाद में अपरिहार्य सरकारी जिम्मेदारी के चलते गृह सचिव पेश नहीं हो पाए।

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जिस पर जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा, 'सरकार का बर्ताव दिखाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत के सामने अगर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया तो याचिकाकर्ताओं की हिरासत रद्द कर दी जाएगी।'

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