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हिमाचल: कसौली में महिला अधिकारी की हत्या पर SC ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा- सौंपे रिपोर्ट

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, राज्य सरकार इस मामले की पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंपे।

Updated on: 02 May 2018, 01:08 PM

नई दिल्ली:

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंगलवार को एक अवैध निर्माण को तोड़ने गईं महिला अधिकारी की होटल मालिक द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना पर शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है।

कोर्ट ने अफसर को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, राज्य सरकार इस मामले की पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। इस मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी।

गौरतलब है कि मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक अवैध ढांचे को तोड़ने के मुद्दे पर एक गेस्ट हाउस के मालिक ने एक महिला सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानर शैल बाला शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धरमपुर इलाके में कर्मचारियों ने जैसे ही तोड़क कार्रवाई शुरू की, नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार ने कथित तौर पर हवा में दो चक्र गोलियां दागीं। 

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इस दौरान एक गोली जाकर शैल बाला को लग गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मजदूर गुलाब सिंह के पेट में एक गोली लगी और वह घायल हो गया।

इस दौरान बिजली विभाग के एक उपप्रखंड अधिकारी, संजय नेगी बाल-बाल बच गए।

जिला प्रशासन के अधिकारी कसौली इलाके में 13 होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण ढहा रहे थे, और इसी दौरान यह घटना घटी। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारी के निधन पर शोक जताया है और कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 'राज्य में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने कई होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण को ढहाने के लिए 17 अप्रैल को आदेश दिया था।

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