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अब्दुल बासित ने दिये संकेत, आईसीजे के अंतिम आदेश तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा पाकिस्तान

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आईसीजे के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वह आईसीजे का फैसला मानने के लिए बाध्य है। जो भारत के लिए अच्छी खबर है।

Updated on: 22 May 2017, 12:48 PM

highlights

  • कुलभूषण जाधव के मामले में अब्दुल बासित ने कहा, पाक अंतराष्ट्रीय कानून मानने के लिए प्रतिबद्ध है
  • पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है, जिसपर अंतराष्ट्रीय अदालत ने रोक लगा दी है

नई दिल्ली:

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वह आईसीजे का फैसला मानने के लिए बाध्य है। जो भारत के लिए अच्छी खबर है।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि वह अंतराष्ट्रीय कानून मानने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, 'वह यह बात सिर्फ कोर्ट के अस्थाई आदेश के संदर्भ में कह रहे हैं जिसके मुताबिक जाधव की फांसी पर रोक लगाई गई है, इसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'

पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, 'कोर्ट ने काउंसलर ऐक्सेस को लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसे अंतिम माना जाए। इन सभी बातों का फैसला कोर्ट के आखिरी आदेश में होगा।'

आपको बता दें की कुलभूषण जाधव की फांसी पर आईसीजे के रोक के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि वह अपने कानून के हिसाब से ही कार्रवाई करेगा। गृहमंत्री निसार चौधरी ने कहा था, 'जाधव को पाकिस्तान के कानून से हिसाब सजा सुनाई गई है और पाकिस्तान अपने कानून के हिसाब से ही आगे काम करेगा।'

18 मई को कुलभूषण जाधव मामले में भारत को गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में बेहद अहम कूटनीतिक, नैतिक व कानूनी जीत मिली।

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अदालत ने पाकिस्तान से मामले में अंतिम फैसला आने तक कथित जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी न देने का आदेश दिया और आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने को कहा।

अदालत ने यह भी कहा कि जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिसकी भारत ने मांग की है।

गौरतलब है कि भारत ने जाधव को पाकिस्तान के सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को तत्काल निलंबित करने की मांग करते हुए सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। साथ ही आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे का फैसला आने से पहले ही जाधव को फांसी दे सकता है।

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जासूसी तथा पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है।

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