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पश्चिम बंगाल: BJP की 'रथ यात्रा' मामले पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया करारा झटका

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथ यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को करारा झटका दिया है. कोर्ट ने बीजेपी से रथ यात्रा को लेकर तीन संभावित तारीख मांगी है

Updated on: 18 Dec 2018, 02:53 PM

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथ यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को करारा झटका दिया है. कोर्ट ने बीजेपी से रथ यात्रा को लेकर तीन संभावित तारीख मांगी है. इसके साथ ही कोर्ट ने 13 दिसंबर को बीजेपी प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच हुई बैठक की वीडियो फुटेज के लिए भी एडवोकेट जनरल (राज्य सरकार) से पूछा. अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को की जाएगी.

बता दें कि ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी थी. इस मामले पर टीएमसी ने कहा था, बीजेपी की रथ यात्रा से अव्यवस्था फ़ैल सकती है और ट्रैफिक को लेकर भी दिक्कतें हो सकती है. बताई गई अवधि के दौरान कई मुख्य त्यौहार होने है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की जरूरत होगी.'

जिसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले है. कोर्ट के आदेश पर हम टीएमसी के साथ बैठे लेकिन उन्होने रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी. हम पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में अपील करेंगे.'

बता दें कि ममता सरकार के रथ यात्रा पर बैन लगाने के बाद बीजेपी हाईकोर्ट गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने ममता सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने शुक्रवार (7 दिसंबर) बीजेपी के तीन प्रतिनिधियों को राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से 12 दिसंबर तक मुलाकात करने के निर्देश दिए था. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बीजेपी के साथ बैठक करने एवं संबंधित निर्णय को 15 दिसंबर तक बताने का निर्देश दिया था.