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विधायक सत्‍यजीत विश्‍वास हत्‍याकांड में आरोपी मुकुल रॉय को हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

विधायक सत्‍यजीत विश्‍वास हत्‍याकांड में आरोपी मुकुल रॉय को हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Updated on: 13 Feb 2019, 04:38 PM

नई दिल्ली:

कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने नादिया के विधायक सत्‍यजीत विश्‍वास की हत्‍या के मामले में आरोपी बनाए गए बीजेपी नेता मुकुल रॉय की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. हाई कोर्ट ने 26 फरवरी तक मुकल रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दो दिन पहले ही मुकुल रॉय ने हाई कोर्ट के डिविजन बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय सहित 4 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था. 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. हंसखाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फूलबारी में सरस्वती पूजा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे बिस्वास की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी. पुलिस ने बताया कि कृशनगर विधानसभा से विधायक बिस्वास को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्‍टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया था.

नादिया के एसपी रूपेश कुमार ने कहा, 'इस मामले में आरोपियों की पहचान सुजीत मंडल और कार्तिक मंडल के रूप में की गई है.' उन्होंने कहा कि हंसखाली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है. विधायक की हत्या मामले में शनिवार को ही एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस के सूत्रों के अनुसार, विधायक को नजदीक से कई राउंड गोली मारी गई थी, जब वह कार्यक्रम में शामिल होकर स्टेज से नीचे आ रहे थे.

टीएमसी ने इस हत्या के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को आरोपी ठहराया है, वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. टीएमसी के जिलाध्यक्ष गौरी शंकर दत्ता ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बिस्वास को मारने की साजिश रची थी क्योंकि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था.