बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की रिट याचिका, रथ यात्रा पर लगाई थी रोक
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रथ यात्रा पर ममता सरकार द्वारा रोक लगाने के फ़ैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रिट याचिका दायर की है.
नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रथ यात्रा पर ममता सरकार द्वारा रोक लगाने के फ़ैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रिट याचिका दायर की है. जिसके बाद कोर्ट ने बीजेपी को राज्य सरकार के पास भी एक कॉपी सौंपने को कहा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी. बता दें कि इससे पहले रविवार को ममता सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी थी. राज्य सरकार का कहना था कि, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथ यात्रा से अव्यवस्था फ़ैल सकती है और ट्रैफिक में भी दिक्कत आ सकती है. बताई गई अवधि में कई मुख्य त्योहार होने है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की जरूरत होगी.'
बता दें कि कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ ने सात दिसंबर को मुख्य सचिव मलय डे, गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को निर्देश दिया कि बीजेपी के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और 'यात्रा' पर निर्णय करें. राज्य सरकार ने घोष को लिखे पत्र में खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 'कई जिलों में सांप्रदायिक एजेंडे के साथ आरएसएस, बजरंग दल और विहिप जैसे संगठन यात्रा में शामिल होंगे. इस बात की काफी आशंका है कि यात्रा के दौरान शांति भंग होगी.'
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जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले है. कोर्ट के आदेश पर हम टीएमसी के साथ बैठे लेकिन उन्होने रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी. हम पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में अपील करेंगे.'
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