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कलकत्‍ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटा, बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति नहीं

गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को सशर्त अनुमति मिलने के बाद भी चुनौती जारी है.

Updated on: 21 Dec 2018, 05:40 PM

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने को लेकर सिंगल बेंच के फैसले से उत्‍साहित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को डबल बेंच से करारा झटका लगा है. डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है. गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को सशर्त अनुमति मिली थी. ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच का रुख किया था. ममता सरकार की पुलिस की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बतौर वकील पेश हुए, जबकि बीजेपी की ओर से एसके कपूर ने केस की पैरवी की.

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इससे पहले गुरुवार को ही जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती के एकल बेंच ने रथ यात्रा को अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी अवांछित घटना या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे. गुरुवार को फैसला देते हुए जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती ने कहा था कि आयोजकों को यात्रा निकालने से 12 घंटे पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करना होगा.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेतृत्व ने राज्य में प्रस्तावित 3 चरणों की रथ यात्रा की तारीख 28-31 दिसंबर के बीच तय करने की योजना बनाई है. लेकिन अब एक बार फिर इस मामले पर चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में सुनवाई से उसकी राह फिर कठिन हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार, तीनों रथ यात्राओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रवाना करेंगे. वहीं बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और जल्द कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी. इससे पहले राज्य सरकार ने बीजेपी को इस रथ यात्रा के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया था. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और वामपंथी पार्टियों का गढ़ माने जाने वाले बंगाल में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है.