नए मोटर व्हीइकल एक्ट से कुंवारे ट्रैफिक पुलिस वालों का बढ़ गया दहेज!
1 सितंबर से देश भर में नया मोटर व्हीइकल एक्ट लागू हो गया है. इस नए कानून के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.
नई दिल्ली:
1 सितंबर से देश भर में नया मोटर व्हीइकल एक्ट लागू हो गया है. इसके तहत कई लापरवाहियों पर 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है. इस नए कानून के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. कोई ट्रैफिक पुलिस वालों की किस्मत से रंज खा रहा है तो कोई सरकार को कोस रहा है. कोई पुरानी गाड़ी की कीमत और जुर्माने की रकम की तुलना कर रहा है तो कोई सड़क के गड्ढों के लिए मुआवजा मांग रहा है. सबसे ज्यादा मीम्स इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर बन रहे हैं.
फेसबुक यूजर शैलेष त्रिपाठी इस कानून पर व्यंग करते हुए लिखते हैं कि ..चालान में जुर्माने की रक़म कई गुना बढ़ने के बाद सुना ट्रैफिक पुलिस वालों के घर सामूहिक 'कढ़ाईयाँ चढ़ाई' जा रहीं,एक जिले के एसपी ट्रेफिक तो अपने इष्ट देव की सोने की मूर्ति तक बनवाने जा रहे.
गीत-
(तर्ज-परदेशी परदेशी जाना नही)
-तूं जुर्माना तूं जुर्माना लगाना नही...
नोट थाम के...
नोट थाम के...
तूं जुर्माना मेरे यारा
कभी न लगाना
तुमको भी तो है ढेरों रुपया कमाना..
तूं जुर्माना तूं जुर्माना..
ढेरों ढेर लोग शहर में आते हैं
बिना हेल्मेट बिना डीएल गाड़ी चलाते हैं,
तेरी शातिर नजर से नही बच पाते हैं,
बीच चौराहे दौड़ा के चाभी खिचवाते हैं,
तूं सिपाही मेरे यारा
तनिक न लजाना
बिना पैसे लिए ना तू चाभी थमाना
तूँ जुर्माना तूं जुर्माना..
@शैलेश त्रिपाठी
देखें मजेदार मीम्स
किस लापरवाही पर कितना जुर्माना या सजा
- शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माना. दूसरी बार 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना.
- बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया.
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हुआ.
- सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया.
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
- यही नहीं, नाबालिग के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
- सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये.
- टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान.
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये हुआ.
- इमरजेंसी गाड़ी मसलन एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना.
- ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माना.
- ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये हुआ.
- डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
- गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
- सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना.
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