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सेक्स के दौरान कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, कोर्ट ने कंपनी को कहा-मुआवजा दो, जानें क्या है पूरा माजरा

फ्रांस की एक अदालत ने कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. कर्मचारी की मौत सेक्स करने के दौरान हुई थी.

Updated on: 13 Sep 2019, 05:33 PM

नई दिल्ली:

अगर आप बिजनेस टूर पर जाते हैं और आपकी मौत किसी कारण से हो जाती है तो क्या कंपनी आपके परिवार वालों को मुआवजा देगी? शायद नहीं, लेकिन फ्रांस की एक अदालत ने कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कर्मचारी की मौत सेक्स करने के दौरान हुई थी. इसके बावजूद कोर्ट ने कंपनी को उसके परिवारवालों को मुआवजा देने के लिए कहा.

फॉक्स न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एम जेवियर नाम का शख्स रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता था. वो इस कंपनी से बिजनेस टूर पर गया. घटना साल 2013 की है. इस दौरान उसकी मुलाकात एक अंजान लड़की से हुई और दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता कायम हो गया. सेक्स के दौरान जेवियर की हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई.

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इसके बाद जेवियर के परिवार वाले कोर्ट पहुंचे और कंपनी से मुआवजा मांगा. छह साल से केस कोर्ट में चल रही थी. आखिरकार कोर्ट ने परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे वर्कप्लेस एक्सीडेंट यानी कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना माना और कंपनी को मुआवजा देने के लिए कहा.

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कंपनी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि मृतक जेवियर की मौत सेक्स के दौरान हुई थी. ये काम का हिस्सा नहीं थी. इतना ही नहीं उसने यह भी कहा कि मृतक की मौत उस होटल में भी नहीं हुई जहां वो कंपनी की तरफ से ठहराया गया था. उसकी मौत दूसरे होटल में हुई थी. लेकिन कोर्ट ने कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया. कंपनी ने कहा कि बिजनेस ट्रिप के दौरान कर्मचारी को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत काम के दौरान हुई या फिर किसी और चीज के दौरान. इसलिए मृतक के परिवारवालों को मुआवजा कंपनी दे.