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कार चलाते वक्त नहीं पहना हेलमेट तो काट दिया चालान, अब अपनाया विरोध का अनोखा तरीका

कार चालक का कसूर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. चालक ने कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना था. कार में हेलमेट न पहनने पर चालान (Challan)काटने की संभवतः यह पहली घटना हो.

नई दिल्‍ली:

यह अजीबो-गरीब खबर यूपी से है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कार चालक को पुलिस ने 500 रुपये का चालान (Challan) थमा दिया. कार चालक का कसूर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. चालक ने कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना था. कार में हेलमेट न पहनने पर चालान (Challan) काटने की संभवतः यह पहली घटना हो. बता दें नए ट्रैफिक नियम आने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है और नियम पालन न करने वालों के चालान (Challan) काट रही है.

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जबसे नया ट्रैफिक रूल्‍स लागू हुए हैं पुलिस भी अजीबो-गरीब कारनामें करने शुरू कर दिए हैं. कुछ दिन पहले गुरुग्राम पुलिस ने स्‍कूटी चालक का 23000 और ट्रैक्‍टर चालक का 59000 का चालान काट दिया. झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने एक लाख रुपये के चालान कटने के डर से ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी. वहीं नोएडा में कार पर डंडा मारने को लेकर हुई नोकझोंक में कार चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यानी बवाल-ए-जान बना चालान ट्रैफिक पुलिस का हथियार बन गया है.

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अब ANINews की खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कार चालक पियूष वार्ष्‍णेय को 500 रुपये का चालान थमा दिया गया, क्योंकि उन्होंने कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना था. 1 सिंतबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं. उनका चालान 27 अगस्त को काटा गया. बता दें, कार में हेलमेट पहनने का कोई नियम नहीं है. चालान में उनकी कार का नंबर है और हेलमेट न पहनने की वजह से 500 रुपये का चालान बताया गया है. अब कार चालक पियूष वार्ष्‍णेय विरोध में रोज कार के अंदर हेलमेट पहनकर निकलते हैं.

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पियूष वार्ष्‍णेय ने कहा- 'मुझे एक ई-चालान मिला. 500 रुपये का चालान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना था. उस डर के कारण मैंने तब से हेलमेट पहना हुआ है. कार मेरे पिता के नाम पर है, लेकिन वह बीमार रहते हैं. आ नहीं सकते, इसलिए मैं हेलमेट पहनकर कार में यात्रा कर रहा हूं.'

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हालांकि ट्रैफिक एएसपी अज़ीज़ुल हक़ ने कहा- 'ये एक गलती हो सकती है. वेरिफिकेशन के बाद इसे ठीक कर दिया जाएगा. हमें शख्स द्वारा शिकायत मिली है कि कार चलाते वक्त हेलमेट न पहनने पर ई-चालान मिला है. हम चालान को वेरीफाई कर रहे है और इसे गलत पाए जाने पर रद्द कर देंगे.'

जानें अपने अधिकार

  • पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है. चेक कर सकता है. अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है.
  • पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है. पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण स्तर का सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार है.
  • अगर कोई वाहन चालक अपने निजी वाहन में कमर्शियल उद्देश्य के लिए कोई सामान ले जाता है तो पुलिसकर्मी को उसका बिल चेक करने का अधिकार है.
  • पुलिसकर्मी अगर किसी वाहन चालक को गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए रुकवाता है तो चालक कागजात पुलिसकर्मी को दिखाने का जिम्मेदार होगा.
  • सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 के मुताबिक यदि वाहन चालक के पास तत्काल समय पर ये दस्तावेज नहीं होते हैं तो उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है.
  • नियमों के मुताबिक वाहन चालक को इस बात का दावा करना होगा कि वह 15 दिनों के भीतर संबंधित ट्रैफिक अधिकारी के सामने दस्तावेज पेश कर देगा. चालक द्वारा किए गए इस दावे के बाद ट्रैफिक पुलिस उसका चालान नहीं काटेंगे.

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  • मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत सड़क दुर्घटना या किसी अन्य विशेष मामलों में दस्तावेज दिखाने के लिए अधिकतम 7 दिन का ही समय होता है.
  • यदि तत्काल समय पर जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो चालक कोर्ट में इसे खारिज करा सकते हैं.
  • कानून के मुताबिक यदि आपके पास आपके वाहन के सभी दस्तावेज हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है. ऐसे मामले में कोर्ट ट्रैफिक पुलिस द्वारा जबरन काटे गए चालान माफ कर सकते हैं.