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Unnao Gang Rape Case: बीजेपी नेता दोषी करार, देखें क्या कहना है हिलाल नकवी का

Updated : 17 December 2019, 09:33 AM

उन्नाव रेप और अपहरण केस (Unnao Rape and Kidnapping Case) में दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दोषी पाया है. साथ ही सह आरोपी शशि सिंह (Shashi Singh) को बरी कर दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. कोर्ट का कहना था, सीबीआई (CBI) को लड़की के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई ने उसे तलब किया, जिससे लड़की को परेशानी हुई. कोर्ट ने यह भी कहा, यह समझ से परे है कि CBI ने चार्जशीट दायर करने में इतना वक्‍त क्‍यों लगाया. जानें उन्‍नाव रेप केस में कब-कब क्‍या हुआ?