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'तीन तलाक' पर SC का ऐतिहासिक फैसला

Updated : 22 August 2017, 02:50 PM

न तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पीठ में से 3/2 की मेजोरिटी के साथ तीन तलाक को ख़त्म किया। तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस कुरियन जोसफ, आरएफ नरीमन, यूयू ललित ने तीन तलाक को रद्द कर दिया है जबकि जस्टिस खेहर और अब्दुल नज़ीर ने इस मुद्दे को संसद पर छोड़ दिया है।