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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजनीतिक दलों को दिया ये आदेश

Updated : 12 April 2019, 04:43 PM

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम फैसला सुनाते हुए सभी दलों से 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को चंदे की जानकारी देने को कहा. अभी तक जो डोनेशन मिली है और 15 मई तक जो मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी 31 मई तक चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी. फिलहाल इलेक्टोरल बांड पर रोक नहीं लगाई गई है और न ही दानकर्ताओं की पहचान सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. इस लिहाज से सरकार के लिए ये आदेश कोई बहुत झटका नही कहा जा सकता. हां, कोर्ट में पेश चुनाव आयोग की आपत्तियों का कोर्ट ने ज़रूर ध्यान रखा है.