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अयोध्या विवाद की सुनवाई का रास्ता साफ, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की मांग ठुकराई

Updated : 27 September 2018, 07:30 PM

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. तीन जजों की बेंच ने में दो जजो ने फैसले में कहा कि साल 1994 में दिए इस्माइल फारुकी फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की इस मांग को खारिज कर दिया. दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट मूल भूमि विवाद की सुनवाई करने से पहले इस्माइल फारुकी फैसले को पुनर्विचार करने के लिए मामला 7 जजों की बैंच को सौंपे.