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Triple talaq: तीन तलाक बिल पर बना कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को दी मंजूरी

Updated : 01 August 2019, 10:27 AM

Triple Talaq Bill Now Triple Talaq Law: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) की मंजूरी के बाद ट्रिपल तलाक बिल (Triple Talaq Bill) आखिरकार ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq Law) बन गया है. यह कानून 19 सितंबर 2019 से देश में पूरी तरह से लागू माना जाएगा. यह बिल तीन तलाक को अपराध बनाता है. दोनों सदनों से पहले ही इस बिल को केंद्र की बीजेपी सरकार ने पास करा लिया था जिसके बाद इसे केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी. केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा से इस बिल को पास करा कर देश की मुस्लिम महिलाओं को एक तोहफा दिया है.