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तंदूर हत्याकांड: दिल्ली हाई कोर्ट ने किया आरोपी सुशील शर्मा को रिहा

Updated : 21 December 2018, 06:58 PM

23 साल पहले दिल्ली के गोल मार्केट में हुए तंदूर हत्या कांड मामले में मुख्य दोषी पाए गए सुशील शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहा कर कर दिया है. इससे पहले सुशील शर्मा को मिली फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था. सुशील शर्मा पर अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर उसके शरीर को तंदूर में डालकर जलाने का आरोप था जिसके बाद दोष सिद्ध होने पर वो करीब 23 सालों से जेल में बंद था. कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में सुशील शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.