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Delhi : जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर विरोध प्रदर्शन जारी

Updated : 17 December 2019, 01:09 PM

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी में हिंसा मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई कानून अपने हाथ में ले ले और हिंसा पर उतर आए तो ऐसे में कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकता है. छात्रों को भले की विरोध करने का अधिकार हो लेकिन वह हिंसा नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद आदेश पास करे