Updated : 06 July 2017, 05:54 PM
लॉ कमीशन ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। शादी के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।