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लालू को साढ़े तीन साल की सजा, बेल के लिए हाईकोर्ट में देंगे अर्जी

Updated : 06 January 2018, 07:47 PM

चारा घोटाला के एक अन्य मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। लालू यादव को 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा 3 साल से अधिक होने की वजह से लालू यादव को इस कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। उन्हें अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करनी होगी।