जाने आपका अधिकार: सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती महिला की गिरफ्तारी
Updated : 14 November 2017, 09:26 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं इस दौरान पुलिस किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने भी नहीं बुला सकती है।
This website uses cookie or similar technologies to enhance and improve your browsing experience. By using our site, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.OK