Updated : 22 December 2017, 02:10 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दो हफ्तों के पैरोल को मंजूरी दे दी है। शिक्षक भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा काट रहे राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट को दिखाकर दिल्ली हाई कोर्ट से 2 महीने के पैरोल की मांग की थी।