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आसाराम को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद, सेवादार और रसोइया बरी

Updated : 25 April 2018, 11:40 PM

राजस्थान के अपने आश्रम में वर्ष 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आसाराम को जोधपुर की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आसाराम आश्रम की वार्डन शिल्पी और उनके सहयोगी शरद को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। आसाराम के सेवादार शिवा और रसोइए प्रकाश को बरी कर दिया।