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मॉब लिंचिंग पर SC ने लगाई फटकार, देश में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं

Updated : 17 July 2018, 05:43 PM

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, 'कानून-व्यवस्था, समाज की बहुलवादी सामाजिक संरचना और कानून के शासन को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है।'