Updated : 22 September 2017, 04:34 PM
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानन्द दोनो का दावा खारिज करते हुये ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने दोनो संतों की इस पद के लिए हुई नियुक्ति को गलत मानते हुये तीन महीने में परंपरा के मुताबिक नया शंकराचार्य चुनने को कहा।