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तमिलनाडु संकटः शशिकला नहीं बन सकेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा, तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला मामले पर फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है।

Updated on: 14 Feb 2017, 01:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें शशिकला को बरी कर दिया गया था।

कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी मानते हुए चार साल जेल की सजा के साथ ही दस करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगया है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।

उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उस रिजॉर्ट में पहुंच गई है जहां शशिकला विधायकों के साथ रुकी हुई हैं। वहीं इस मामले को लेकर डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने कहा कि अब गवर्नर को स्थायी सरकार बनाने के लिए तुरंत दखल देना चाहिए। 

इस मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता पर भी आरोप था। लेकिन निधन की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्ति के खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता है।

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कोर्ट के इस अदेश के बाद उन्हें तीन साल छह महीने की सजा जेल में काटनी पड़ेगी। इस मामले में वे पहले ही छह महीने की सजा काट चुकी हैं। कोर्ट का फैसला न सिर्फ शशिकाला के लिये बल्कि तमिलनाडु का राजनीति के लिये भी अहम है।

दो जजों के बेंच ने आपसी सहमति से यह फैसला सुनाया। फैसले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह साफ है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी है?

सजा के बाद स्वामी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि शशिकला किसी भी तरह जेल जाने से बच पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पन्नीरसेल्व खेमे ने ट्वीट करके कहा कि तमिलनाडु बच गया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वे अगले छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले के बाद पन्नीरसेल्वम खेमे में जश्न का माहौल वहीं शशिकला खेमे में मायूसी छा गई है।

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सूत्रों ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक कर रही है। इस बैठक में यह भी तय हो सकता है कि क्या पन्नीरसेलवम को समर्थन दिया जाए या किसी और को विधायक दल का नेता चुनकर उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए।