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सरबजीत सिंह की हत्या के मामले में धीमी प्रगति से पाकिस्तान कोर्ट नाराज

पाकिस्तान के एक जज ने लाहौर की जेल में बंद रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के मामले की जांच में धीमी प्रगति पर नराजगी जताया है।

Updated on: 15 Feb 2017, 02:34 PM

highlights

  • सरबजीत हत्या मामले में पुलिस की जांच पर पाकिस्तान कोर्ट ने सवाल उठाए
  • बार-बार समन देने के बावजूद पेश ना होने पर जेल उपाधीक्षक के खिलाफ वारंट जारी 

 

नई दिल्ली:

पाकिस्तान के एक जज ने लाहौर की जेल में बंद रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के मामले की जांच में धीमी प्रगति पर नराजगी जताया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फटकार सुनाते हुए जेल के उपाधीक्षक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। बता दें कि कोट लखपत जेल के उपाधीक्षक कई बार समन दिए जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लाहौर पुलिस प्रमुख को आदेश दिया कि वह कोट लखपत जेल के उपाधीक्षक की 17 फरवरी को अदालत में पेशी सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि 2013 में लाहौर की कोट लखपत सेंट्रल जेल में बंद कैदी आमिर तंबा और मुदस्सर ने सरबजीत की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में आमिर तंबा और मुदस्सर दोनों को ही दोषी पाया गया है। दोनों का कहना था कि सरबजीत पर लाहौर और फैसलाबाद में बम ब्लास्ट करके लोगों की जान लेने का आरोप था। वे इसका बदला लेना चाहते थे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

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