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जेटली को उम्मीद अप्रैल से सितंबर 2017 के बीच लागू होगी GST

संसद की शीतकालीन सत्र के जाया होने के बाद 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी एक्ट को लागू किए जाने की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है।

Updated on: 19 Dec 2016, 02:51 AM

highlights

  • संसद सत्र के जाया होने के बाद 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी एक्ट को लागू किए जाने की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है
  • हालांकि वित्त मंत्री आश्वासन देते हुए कहा कि जीएसटी एक्ट अगले साल सितंबर के पहले किसी कीमत पर लागू कर दिया जाएगा

New Delhi:

संसद के शीतकालीन सत्र के जाया होने के बाद 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी एक्ट को लागू किए जाने की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आश्वासन देते हुए कहा कि जीएसटी एक्ट को इनकम टैक्स की तरह अगले साल कभी भी लागू किया जा सकता है।

जेटली ने कहा कि जीएसटी को अगले साल एक अप्रैल से 16 सितंबर 2017 के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है। जीएसटी देश के सभी मौजूदा टैक्स की जगह लेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अभी तक 10 मुद्दों को सुलझाया जा चुका है।

हालांकि बैठक में अभी तक टैक्स प्रशासन के मुद्दे को नहीं सुलझाया जा सका है। फिक्की की बैठक में जेटली ने कहा, 'यह लेन-देन पर लिया जाने वाल टैक्स है, न कि इनकम टैक्स। लेन-देन पर लिए जाने वाले कर को कभी भी लागू किया जा सकता है। यह 1 अप्रैल 2017 से लेकर 16 सितंबर 2017 के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हम इसे पहले लागू कर लेंगे।'

अगस्त में संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब तक आधे से अधिक राज्य इस विधेयक को अनुमोदित कर चुके हैं। वहीं राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए जा चुके हैं।

जेटली ने कहा कि जीएसटी से जुड़े कई विवादित मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, 'लेकिन संविधान बाध्यता है। संशोधन को 16 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया जा चुका है और इसके बाद पुरानी टैक्स व्यवस्था एक साल तक ही जारी रह सकती है।'