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अगस्टा वेस्टलैंड: पूर्व वायु सेना प्रमुख की जमानत पर फैसला सुरक्षित

अगस्टा वेस्टलैंड घूसखोरी मामले में पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 दिसंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है।

Updated on: 23 Dec 2016, 05:30 PM

highlights

  • अगस्टा वेस्टलैंड घूसखोरी मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
  • दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 26 दिसंबर को त्यागी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा

New Delhi:

अगस्टा वेस्टलैंड घूसखोरी मामले में पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 दिसंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है।

सीबीआई ने त्यागी की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा, 'अभी तक की जांच में त्यागी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। अगस्टा वेस्टलैंड घूसखोरी बड़ा मामला है और इसमें कई हाई रैंकिंग लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।'

सीबीआई ने कहा कि जांच के बारे में फिलहाल खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में आरोपियों को जांच की दिशा के बारे में पता चल जाएगा। सीबीआई ने कहा कि अभी जांच के बारे में खुलासा करने पर इसके प्रभावित होने की आशंका है।

एजेंसी ने कहा कि इस मामले में पैसों के लेन-देन के बारे में जांच की जा रही है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी व्यक्ति को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सीबीआई ने कहा, 'अभी 70 फीसदी ऐसे दस्तावेज हैं जो इटालियन भाषा में हैं और इनका अनुवाद कराया जा रहा है।' जांच पूरी होने में लगने वाले वक्त के बारे में पूछे जाने पर सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल इस बारे में नहीं बताया जा सकता।