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31 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर हो सकती है 4 साल की जेल, अध्यादेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी

30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

Updated on: 28 Dec 2016, 08:27 PM

नई दिल्ली:

नोटबंदी के बाद अमान्य हो चुके 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के रखने की सीमा को लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

31 मार्च के बाद अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट मिले तो उस पर जुर्माना लगाए जाने के साथ चार साल तक की सजा भी हो सकती है। अब अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

नोटबंदी पर नए अध्यादेश में क्या है ?

1.30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रखने की स्थिति में आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

2.इस नए अध्यादेश का नाम Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance रखा गया है।

3.सूत्रों के मुताबिक नए अध्यादेश में 31 दिसंबर के बाद जिस व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट पाएंगे जाएंगे उन पर या तो आर्थिक जुर्माना लगेगा या फिर उन्हें 4 साल तक कैद की सजा हो सकती है।

4.सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश में आरीबीआई एक्ट में बदलाव के मुद्दे को भी शामिल किया गया है ताकि भविष्य में नोटबंदी को लेकर आरबीआई को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नए अध्यादेश को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने 8 नवंबर की रात को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।

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 नोटबंदी के ऐलान के बाद पूरे देश में करीब 15.4 लाख करोड़ रुपये बाजार में थे जिसमें करीब 14 लाख करोड़ रुपये बैंक में जमा हो चुके हैं। सरकार ने 31 दिसंबर तक बैंक में और उसके बाद 31 मार्च तक आरबीआई में पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा तय की है।