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सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ ट्रांसफर करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया है।

Updated on: 15 Feb 2017, 04:00 PM

नई दिल्ली:

चर्चित तेजाब कांड समेत कई मामलों के आरोपी राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंडिंग मामलों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

इससे पहले शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहुचर्चित तेजाब कांड में तीन बेटों को गंवाने वाले सीवान के चंदा बाबू तथा पत्रकार राजदेव रंजन की विधवा आशा रंजन ने शहाबुद्दीन से अपनी जान पर खतरा बताते हुए उनको तिहाड़ जेल (दिल्ली) भेजने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था।

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सीबीआई, शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने पर अपनी सहमति जता चुकी है। बिहार सरकार पहले ही कह चुकी है की शहाबुद्दीन को किसी भी जेल में रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल राजद नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सीवान जेल में बंद हैं।

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