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नेशनल हाइवे से शराब की दुकान हटाने पर होगा 1100 करोड़ का नुकसान: ओडिशा सरकार

ओडिशा सरकार ने कहा है कि ऐसा करने पर उसे हर साल करीब 1100 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होगा।

Updated on: 07 Jan 2017, 11:43 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब के दुकान को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओडिशा सरकार ने कहा है कि ऐसा करने पर उसे हर साल करीब 1100 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होगा।

राजस्व सचिव बिष्णुपद सेठी ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो से 500 मीटर की दूरी के अंदर की शराब दुकानों और पांच सितारा होटलों को हटाने के आदेश के पालन से राज्य को 1100 करोड़ रुपये सालाना के राजस्व का नुकसान होगा।'

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 3,922 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 1,712 दुकानों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू होता है। अदालत ने राज्य सरकार को उसके आदेश पर अमल करने के लिए इस साल 1 अप्रैल तक का वक्त दिया है।

इस आदेश पर अमल के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव ए. पी. पाधी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई है।

पाधी ने आबकारी और निर्माण विभाग से राजमार्गो से 500 मीटर की दूरी के अंदर वाले शराब दुकानों की पहचान करने को कहा है। उन्होंने एक महीने के अंदर सभी दुकानों की पहचान करने का आदेश दिया।