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नोटबंदी- लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज

काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहित टंडन को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Updated on: 08 Jan 2017, 12:08 AM

नई दिल्ली:

काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहित टंडन को जमानत देने से इनकार कर दिया।

टंडन को ईडी ने 29 दिसंबर को ग्रेटर कैलाश स्थित लॉ फर्म से 13.6 करोड़ रुपये का कालाधन जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। टंडन को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

शनिवार को साकेत कोर्ट में एडिशनल सेशन जज आरके त्रिपाठी की कोर्ट में टंडन की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया और याचिका को खारिज करने की मांग की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनकी जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में टंडन को जमानत दिए जाने के जांच प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट ने ईडी की दी हुई दलील मानते हुए रोहत टंडन की याचिका को खारिज कर दिया। रोहित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

टंडन पर फर्जी खातों के जरिए नोटबंदी के बाद 70 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट करने का भी आरोप है।

रोहित टंडन के साथ कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को भी गिरफ्तार किया गया था। लोढ़ा को 25 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के पुराने नोटों को नई मुद्रा में बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।