एनजीटी का निर्देश, लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने पर देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना
प्लेन लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली:
प्लेन लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने के आरोपों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन पर 50, 000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
एनजीटी ने विमानन नियामक डीजीसीए से इस संबंध में सर्कुलर जारी करने को कहा है। एनजीटी के मुताबिक, 'एयरलाइन को बताया जाया कि वो इस बात का ध्यान रखें कि लैंडिंग के वक्त मानव मल न गिरे। अगर कोई एयरलाइंस एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसे 50,000 रुपए पर्यावरण मुआवजे के रूप में देना होगा।'
एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आवासीय क्षेत्रों पर विमान से मानव मल के डंपिंग का आरोप लगाया था।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां