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खर्चीली शादियों पर नकेल कसने की तैयारी? संसद में आ रहा है नया बिल

इस बिल का मकसद शादियों में होने वाले फालतू खर्च और बर्बादी को रोकना है।

Updated on: 16 Feb 2017, 12:16 AM

highlights

  • शादी में पांच लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे
  • 60 दिन के अंदर कराना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन
  • शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या और डिशेज की देने होगी जानकारी

नई दिल्ली:

लोकसभा के आगामी सत्र में शादी से जुड़ा एक विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसके तहत खर्चीली शादियों पर नकेल कसने की बात शामिल है। इस बिल के मुताबिक अगर आप शादी में पांच लाख रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं या फिर बहुत मेहमानों को बुलाते हैं तो आपको किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करनी होगी।

यह बिल कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन लोकसभा में पेश करेंगी। रंजीत बिहार के सांसद पप्पू यादव की पत्नी हैं। इस बिल के तहत अगर कोई परिवार शादी में 5 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करता है तो उसे इस अमाउंट का 10 फीसदी गरीब लड़की की शादी में देना होगा।

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इस बिल को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट फुल एक्सपेंडिचर (Compulsory Registration and Prevention of Wasteful Expenditure) बिल 2016 के नाम से लिस्ट भी किया जा चुका है। यह प्राइवेट मेंबर बिल है, जो लोकसभा के अगले सेशन में टेबल किया जाएगा।

रंजीत रंजन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस बिल का मकसद शादियों में होने वाले फालतू खर्च और बर्बादी को रोकना है। उन्होंने कहा, शादी दो लोगों के बीच एक रिश्ते को जोड़ता है, लेकिन आजकल शादियों में दिखावे का ट्रेंड बढ़ गया है।'

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रंजीत ने आगे कहा, 'खर्चीली शादियों की वजह से गरीब परिवारों पर इस बात का दबाव बढ़ जाता है कि वो भी अपने यहां शादियों पर ज्यादा खर्च करें। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है।'

बिल के मुताबिक, अगर यह बिल कानून में तब्दील होता है तो सभी शादियों का 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार मेहमानों की संख्या को सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा शादी में परोसे जाने वाले खाने की भी जानकारी देनी होगी।

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