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लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश, अघोषित आय पर देना होगा 30% टैक्स, 10% जुर्माना

इस विधेयक में अघोषित आय पर 30% कर, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है।

Updated on: 28 Nov 2016, 05:03 PM

highlights

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया
  • ऩए कानून के तहत अघोषित आय का 33% देना होगा टैक्स, 10% लगेगा जुर्माना 

New Delhi:

केंद्र सरकार ने लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया है। इस विधेयक में अघोषित आय पर 30% कर, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि अघोषित आय पर 50 फीसदी टैक्स लगेगा और आय के 25 फीसदी रकम को 4 साल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सहमति दे दी है। इससे मिले पैसों का निवेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना में किया जाएगा। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद यह एक बड़ा आर्थिक फैसला है।

इस विधेयक के पास हो जाने के बाद अघोषित आय रखने वालों को 73 फीसदी तक टैक्स देना होगा। आयकर क़ानून में संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश का सहारा लेगी। लोकसभा में विधेयक पास हो जाएगा लेकिन सरकार के पास राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है। ऐसे में इस क़ानून में बदलाव के लिए विपक्ष के सहयोग की भी ज़रुरत होगी। अगर राज्यसभा में क़ानून में बदलाव संबंधी विधेयक पास नहीं होगा तो सरकार इसे अध्यादेश के ज़रिये पास करवाने की कोशिश करेगी।

दूसरी तरफ, नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक साथ दिख रही हैं। हांलांकि, भारत बंद से पहले विपक्षी दलों में मतभेद उभर आये और कई दलों ने इस बंद से दूर रहने का फैसला किया है।