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आम बजट में सरकार होम लोन पर दे सकती है ज्यादा टैक्स छूट

नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है। इस सेक्टर को नई गति देने के लिए होम लोन में टैक्स छूट की घोषणा हो सकती है।

Updated on: 15 Jan 2017, 03:16 PM

नई दिल्ली:

इस साल के बजट में सरकरा होम लोन लेने पर टैक्स में मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ा सकती है। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है। इस सेक्टर को नई गति देने के लिए होम लोन में टैक्स छूट की घोषणा हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि करदाताओं को खुश करने के लिए केंद्रीय बजट में वार्षिक 2 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज के भुगतान पर भी छूट दी जा सकती है। अभी तक होम लोन के मूलधन के पेमेंट पर डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्‍स छूट मिलती है और होम लोन के ब्याज भुगतान पर भी दो लाख वार्षिक की छूट मिलती है।

नोटबंदी के बाद बैंकों में काफी ज्यादा मात्रा में पैसे जमा होने के कारण होम लोन और टैक्स की दरों में छूट देने का फैसला बजट में किया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी टैक्स स्लैब को नए सिरे से बनाने पर विचार कर रही है।

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पहले भी सरकार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार पैदा करने, सीमेंट, स्टील और बाकी निर्माण से जुड़े मटीरियल की मांग बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देती रही है। ऊंची ब्याज दरों की वजह से पिछले साल सेक्टर में वैसी तेजी नहीं देखी गई।

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